राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कम कीमत में खाद्यान्न प्राप्त करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लोगों को कम कीमत में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत ये योजना संचालित की जाती है। अगर अभी तक इसमें आपका नाम नहीं जुड़ा है, तो आप भी इसमें अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इस खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर जमा करना होता है।
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम कैसे जोड़ें?
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जोड़ने के लिए आपको निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा। इसके साथ ही आवश्यक सभी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। नीचे हमने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन फॉर्म का पीडीएफ फाइल दिया है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
योजना का नाम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) |
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फॉर्म का नाम | खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र |
फॉर्म टाइप | पीडीएफ |
वर्ष | 2021 |
राशन कार्ड बनवाने / संशोधन हेतु फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र | यहाँ क्लिक करें |
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: सबसे पहले दिए गए लिंक से खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसे प्रिंट कर लें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म में आवेदक का नाम, परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरें। राशन कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करें। अपीलार्थी का नाम एवं पूरा पता भरें। ध्यान से पढ़कर घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करें।
- दस्तावेज़ अटैच करें: आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के बाद इसमें सम्बंधित दस्तावेज अटैच करें।
- जमा करें: फॉर्म तैयार होने के बाद इसे खाद्य विभाग या सम्बंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
- जाँच के बाद नाम शामिल होगा: आपके आवेदन की जाँच उपरांत आपका नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जायेगा।
सारांश
खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले खाद्य विभाग या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को बिना गलती किए ध्यान से भरें। फिर आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज की कॉपी लगा दें। इस तरह तैयार किए गए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित खाद्य विभाग में जमा कर दें। आपके आवेदन की जाँच उपरांत आपका नाम खाद्य सुरक्षा की लिस्ट में जुड़ जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची
प्रश्न | उत्तर |
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राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जोड़े? | राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए nfsa की वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म प्राप्त कीजिये। इसके बाद फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरुरी डॉक्यूमेंट अटैच कर दें। अब तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग में जमा कर दें। निर्धारित प्रक्रिया के बाद आपका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ जायेगा। |
खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें? | खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जायेगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते है। इसके अलावा नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में या राशन दुकान में जाकर भी फॉर्म प्राप्त कर सकते है। आप खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर भी फॉर्म ले सकते है। |
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम देखना है कैसे देखें? | खाद्य सुरक्षा योजना में नाम देखना है तो इसके लिए nfsa.gov.in वेबसाइट को ओपन कीजिये। फिर अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, तहसील का नाम और ग्राम पंचायत का नाम चुनें। अब अपने गांव का नाम सेलेक्ट करके राशन कार्ड के प्रकार को चुनें। फिर खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम चेक कर सकते है। |
खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जोड़े, इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में यहाँ बताया गया है। इसके लिए निर्धारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ में डाउनलोड करने की जानकारी भी यहाँ दिया गया है। अगर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने या खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते है। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।